
Vande bharat live tv news अफसार आलम कैमूर बिहार से
शिक्षा विभाग को एक और बड़ा झटका नही मिलेगा आर्थिक लाभ जहां बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने एक और नया फरमान जारी कर दिया ऐसे में बिहार के कयी शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद सरकार तरफ़ से मिलने वाले आर्थिक लाभ पर रोक लगा दी गई है के के पाठक के इस फरमान से शिक्षकों की परेशानियां बढ़ गई है जानकारी के अनुसार अब शिक्षकों को अब सेवांत लाभ नही देय होगा हाईकोर्ट के एक फैसले के आलोक में एक वादा की सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग ने जो फैसला सुनाया वह सुबे के सैकडों शिक्षक कर्मियों को निरास करने वाला है केके पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद सामान्य सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों जैसा आर्थिक लाभ नही मिलेगा के के पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय पुर्ण रुपसे निजी विद्यालय हैं प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यालय संविधान के अनुक्षेद 29 और 30 के तेहत संचालित किये जाते हैं ऐसे में संस्कृत विद्यालय और मदरसा इसके समरुप नही माना जा सकता मतलब साफ है की मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को सेवांत लाभ नही मिलेगा दर असल बिहार राज्य मदरसा संघ ने हाईकोर्ट में एक वादा दाखिल किया था जिसमें 12फरवरी 2024को फैसला आया था फैसले के आलोक में मदरसा संघ से मोहिबुल हक़ और संस्कृत विद्यालय की ओर से सोभा कान्त झा ने संयुक्त रूप से शिक्षा विभाग को आवेदन दिया था इस संबंध में शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने आवेदन की सुनवाई की 





